परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, इनफोर्समेंट टीमें सभी 11 जिलों में मुस्तैद हैं। एक सितंबर से शनिवार तक रोज लगभग 100 व्यावसायिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। इनमें छोटे मालवाहक, मिनी बसें, ट्रक और बसों समेत अन्य व्यावसायिक वाहन हैं। नया अधिनियम लागू होने के बाद ओवरलोडिंग के चालान की राशि बढ़कर 20 हजार रुपये और 2000 हजार रुपये प्रति टन अतिरिक्त हो गई है। पहले यह दो हजार रुपये और एक हजार रुपये प्रति टन अतिरिक्त थी।
पिछले एक सप्ताह में 350-400 वाहनों को यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण जब्त भी किया गया है। इन्हें परिवहन की पिट्स में रखा गया है। चालान का भुगतान होने तक ये वाहन परिवहन विभाग के कब्जे में रहेंगे। दिल्ली में ईस्ट, ईस्ट-2, उत्तर-पूर्वी, उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम-2, पश्चिमी, नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली जिलों में परिवहन विभाग की टीमें तैनात हैं।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सबसे अधिक चालान बॉर्डर वाले इलाकों में हुए हैं। बताया गया है कि अब भी काफी व्यावसायिक वाहन चालक ऐसे मिल रहे हैं, जिन्हें नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी ही नहीं है। यह भी जानकारी मिली है कि 31 अगस्त से पहले भी रोज लगभग 100 व्यावसायिक वाहनों के चालान कट रहे थे। टीम पकड़े जा रहे वाहनों के चालान काटने के साथ उनके चालकों को नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जागरूक भी कर रही है।