
अंब (ऊना)। जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष बीआर चंदेल ने अहम मामले पर फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को एक व्यक्ति के इलाज पर हुआ कुल खर्च और उसके नौ फीसदी ब्याज सहित 10 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता एवं सरकारी ठेकेदार कमल कुमार ठाकुर ने बताया कि उन्हाेंने वर्ष 2010 में एक इंश्योरेंस कंपनी से अपने और परिवार के लिए कैश लेस मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी जिसकी अवधि एक वर्ष थी।
इसी दौरान कमल कुमार ठाकुर बीमार पड़ गए और उन्हें इंश्योरेंस कंपनी की ओर से सूचीबद्ध किए गए पटेल अस्पताल ले जाया गया। यहां अस्पताल प्रबंधन ने इंश्योरेंस कंपनी से इलाज का खर्च लेने की बजाय कमल ठाकुर से पूरा खर्च वसूल किया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने कंपनी कार्यालय में अपने अधिकार को हासिल करने के लिए कई चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध फोरम के अध्यक्ष बीआर चंदेल ने मामले के तमाम तथ्यों और गवाहों के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी और अस्पताल प्रबंधन को कमल कुमार ठाकुर से वसूला गया इलाज खर्च 30,464 रुपये ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। कंपनी और अस्पताल प्रबंधन को 10 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपये खर्च अदा करने के आदेश भी जारी किए हैं। कमल कुमार ठाकुर ने बताया कि उनकी तरफ से पूरे केस की पैरवी एडवोकेट संदीप एस चंदेल ने की है।
