
नई दिल्ली। स्पॉट फिक्सिंग मामले में साकेत जिला अदालत ने मंगलवार को दो और आरोपियों राकेश उर्फ रॉकी व अमित कुमार सिंह को जमानत दे दी। अजीत चंदीला व बुकी सुनील भाटिया समेत पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
जज विनय कुमार खन्ना की अदालत में बहस के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी राकेश उर्फ रॉकी पर 2.5 लाख रुपये दीपक के जरिए अजीत चंदीला को देने का आरोप है। लेकिन अन्य आरोपियों की तहरीर के अलावा कोई अन्य सबूत पुलिस के पास नहीं है। मामले में इससे पहले आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, तो ऐसे में राकेश को जमानत न देने का कोई कारण नहीं है।
आरोपी अमित कुमार पर बुकी को अजित चंदीला से मिलाने का आरोप है। बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि आरोपी पैसे के लेनदेन में शामिल नहीं है। उससे या उसकी निशानदेही पर पैसा बरामद नहीं हुआ है। आरोपी के खिलाफ बयान, मोबाइल रिकवरी व अन्य आरोपियों के साथ जयपुर में ठहरने के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी राकेश उर्फ रॉकी व अमित कुमार सिंह की जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने 50 हजार के निजी मुचलके व एक जमानती की शर्त पर जमानत मंजूर की है। इसके अलावा आरोपियों को अपना पासपोर्ट भी पुलिस के पास जमा कराना होगा।
दूसरी ओर आरोपी सुनील भाटिया, अजीत चंदीला, बाबूराव यादव, अश्वनी अग्रवाल उर्फ टिंकू व दीपक कुमार उर्फ दीपू की जमानत याचिका दायर की गई है। इन पर बुधवार को सुनवाई होगी। हालांकि अश्वनी अग्रवाल ने 18 अन्य आरोपियों के साथ जमानत याचिका दायर की थी लेकिन सुनवाई के बीच में ही याचिका वापस ले ली थी।
