आईएम के सदस्य के खिलाफ वारंट जारी करने से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली सीरियल धमाकों के सिलसिले में इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने से अदालत ने इनकार कर दिया है। पुलिस ने दुबई स्थित आतंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए कहा था कि उसने सितंबर 2008 के सीरियल धमाकों से जुड़े मॉड्यूल को बटला हाउस एनकाउंटर के बाद विदेश भागने में मदद की थी। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अदालत फैजान अहमद सुल्तान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि फैजान को 13 सितंबर 2008 के सीरियल धमाकों के मामले में आरोपी या चार्जशीट में संदिग्ध नहीं बनाया गया है। इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए कहा था कि इससे फैजान का दुबई से प्रत्यर्पण कराने में मदद मिलेगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसे फैजान के खिलाफ संज्ञान लेने का भी अधिकार नहीं है तो फिर गैर जमानती वारंट जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। किसी भी आरोप पत्र या पूरक आरोप पत्र में उसे आरोपी नहीं बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 27 फरवरी 2009 को चार्जशीट पेश की थी। इसमें आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह संबंधी, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, एक्सप्लोसिव एक्ट, अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम समेत कई धाराएं लगाई गई थीं। लेकिन इस आरोप पत्र में फैजान अहमद सुल्तान को आरोपी नहीं बनाया गया था।

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