
कुल्लू(भाग सिंह) मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉ. बलदेव ठाकुर ने कहा कि सभी सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। वे पीसी और पीएनडीटी के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण किए हुए अल्ट्रासाउंड मशीन सुविधाएं लेना गैर कानूनी है, अगर कोई स्वास्थ्य संस्था बिना पंजीकरण किए मशीन का प्रयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित करने के लिए दोनों जिलों के जिला एप्रोप्रिएट अथारिटी से अनुमति लेना भी आवश्यक है। उन्होंने जिला में कार्यरत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं से आग्रह किया कि अपने संस्थान में अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीकरण एक्ट के तहत करवाएं। इस बैठक में जिला न्यायवादी महेश सेन, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. मदनलाल बंधु, शिशु विशेषज्ञ डॉ. अक्षत चंदेल सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
