अदालत ने चरस रखने के दोषी को सुनाई 12 साल की कठोर सजा और 1,15,000 रुपये का जुर्माना

अदालत ने चरस रखने के दोषी को सुनाई 12 साल की कठोर सजा और 1,15,000 रुपये का जुर्माना

सोलन
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 सोलन सपना पांडे की अदालत ने 2.14 किलो ग्राम चरस रखने के दोषी विकास उर्फ विक्की को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,15,000 रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार दोषी विकास निवासी गांव भगोट तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर का रहने वाला है।

तीन नवंबर 2020 में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जोनल अस्पताल सोलन के समीप एक होटल में केयर टेकर विकास के पास चरस है। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दोषी को गिरफ्तार किया। इससे चरस बरामद कर उसके खिलाफ पुलिस थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने शुक्रवार को उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सीएल नेगी ने की। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।

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