ऊना। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम), कोर्ट नंबर-1 ऊना संदीप सिहाग की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोप साबित न होने पर आरोपी को बरी कर दिया। शिकायतकर्ता मल्ला धीमान निवासी गांव देहलां ने याचिका में बताया कि उसने आरोपी राकेश कुमार निवासी गांव जलग्रां के साथ वर्ष 2012 में जमीन की खरीद-फरोख्त के दो इकरारनामे किए थे। आरोपी को क्रमश: 75 हजार और 1.75 लाख रुपये जमीन की कीमत की एवज में अग्रिम राशि के तौर पर दिए। बाद में दोनों इकरारनामा दोनों पक्षों ने वर्ष 2014 में रद्द कर दिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने ली हुई राशि को लौटाने की एवज में दो खाली चेक जिस पर आरोपी के हस्ताक्षर थे बतौर सिक्योरिटी शिकायतकर्ता को दिए। लेकिन, बाद में शिकायतकर्ता ने दोनों चेकों में क्रमश: तीन लाख रुपये राशि भरकर बैंक में लगा दिए जोकि खाता बंद होने के कारण बाउंस हो गए। दोनों पक्षों ने माननीय न्यायालय में अपने हक में गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसका अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय ने सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी के पक्ष को मजबूत पाया और उसे आरोपों से बरी कर दिया।
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