स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य

अल्मोड़ा। जिले में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों और चिकित्सा व्यवसायियों के लिए शासन ने जिला स्तर पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला पंजीकरण प्राधिकरण का गठन किया गया है। पंजीकरण कराए बगैर संस्थान और चिकित्सा व्यवसायी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाएंगे।
जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने बताया कि सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों, ट्रस्टों, नर्सिंग होम, औषधालय क्लीनिक, प्रसूति गृह, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, डाइग्नोस्टिक सेंटर, एक्स-रे और अन्वेषण करने वाले चिकित्सकीय संस्थानों को जिला प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला पंजीकरण प्राधिकरण गठन किया गया है। प्राधिकरण में सीएमओ संयोजक, पुलिस अधीक्षक, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। डीएम ने चिकित्सा व्यवसायियों को एक माह के भीतर स्थायी और अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन सीएमओ कार्यालय में कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित तिथि के बाद अपंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्राविधान है।

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