इंदौरा (कांगड़ा)। स्थानीय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) पंकज गुप्ता की अदालत में सोमवार को सागर सिंह निवासी सनौर (इंदौरा) को चार बेरोजगार युवकों से सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर उनसे 3.20 लाख रुपए ठगने का दोषी करार देते हुए दो साल की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी के मुताबिक आरोपी सागर सिंह ने रण सिंह निवासी हलेड़, कर्मवीर निवासी सनौर, विक्रम सिंह निवासी मंड सनौर व रणधीर सिंह निवासी दीनानगर (पंजाब) से अपने एक अन्य साथी राजवीर सिंह निवासी मध्यप्रदेश के साथ मिलकर सेना में भर्ती करवाने के नाम पर अग्रिम राशि के तौर पर 80-80 हजार रुपये वसूले थे। लेकिन उक्त युवकों को सेना की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। इन युवकों के बार-बार पूछने पर आरोपी सागर सिंह कई प्रकार के बहाने बनाता रहा। जब युवकों को सागर पर संदेह हुआ तो आरोपी सागर सिंह ने भर्ती लेट होने का बहाना बनाकर युवकों को जल्द उनके पैसे लौटने का वायदा किया। लेकिन सागर सिंह के बार-बार टाल-मटोल करने पर युवकों ने इंदौरा पुलिस थाने में 30 अप्रैल 2005 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज करवा दिया। 30 जुलाई 2005 में चालान कोर्ट में पेश किया गया। सहायक जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने बताया कि इस मामले का दूसरा आरोपी राजवीर सिंह को कोर्ट में पेश न होने के चलते पहले से ही उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है। मुख्य आरोपी सागर सिंह को 2 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।