
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत पर सख्त रुख अपनाते हुए सनवारा टोल बैरियर पर टोल वसूली 20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक रोकने के आदेश दिए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सोलन जिले के उपायुक्त को कहा कि वह सड़क की स्थिति सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता प्रदान करें। इसके अलावा, उन्हें कानून-व्यवस्था का आकलन करने के भी आदेश दिए गए हैं।
