
गोहर (मंडी)। अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त पाए गए दो लोगों के खिलाफ अदालत में दोष साबित होने पर सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी गोहर मोहित बंसल ने दोनों को छह माह की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना देने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना न देने पर दोषी लोगों को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला सहायक न्यायवादी गोहर जितेंद्र गोस्वामी ने सजा की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी, 2009 को रात 12 बजे पुलिस के मुख्य आरक्षी खेम चंद ने मंडी जंजैहली सड़क पर कटलोग के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान चैलचौक से एक कार नंबर एचपी 31 ए 1410 जंजैहली की ओर निकली। पुलिस ने टार्च लगाकर जब कार को तलाशी के लिए रोका तो कार के अंदर पुलिस को नौ पेटियां देसी शराब लाल किला की बरामद हुई। पुलिस ने चालक से जब कानूनी दस्तावेज मांगे तो वह चुप हो गया। कार को खारशी निवासी चांद राम चला रहा था। उसके साथ बखडोग निवासी धनदेव भी बैठा था। पुलिस ने मौके पर कार और अवैध शराब को कब्जे में लेकर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा आबकारी अधिनियम के मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने अवैध शराब में से नौ बोतलों को कैमिकल टेस्ट के लिए कंडाघाट भेजा जहां बोतलों में शराब होने की पुष्टि हुई। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर मोहित बंसल ने दोषियों की सजा का ऐलान किया।