बीमा कंपनी को 68 हजार देने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 68,926 रुपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रुपये हर्जाना और 2500रु पये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के महादेव निवासी अमरावती पत्नी चिरंजी लाल की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का नौ प्रतिशत भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश दिए। अधिवक्ता एलएस राणा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन जब सब्जियों से भर कर करसोग जा रहा था तो बाहु मोड़ के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उपभोक्ता ने दुर्घटना से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी को उपलब्ध करवाकर मुआवजे की मांग की थी, लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता ने वाहन का प्रयोग करने में पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल कमीशन ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम कोटलू बराहमना (1) (2012) सीपीजे 262 एनसी के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार ओवरलोडिंग अगर दुर्घटना का कारण न हो तो यह पालिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। इसके चलते फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए, जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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