
इंदौरा (कांगड़ा)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा पंकज गुप्ता की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के दोषी को एक साल साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने बताया कि राजविक्रम राय निवासी डमटाल ने एक जून 2012 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बाइक (पीबी 35 एच 1135) उसके घर से कोई चुरा ले गया है। पंजाब पुलिस पठानकोट की ओर से लगाए एक नाके के दौरान सन्नी निवासी ढांगूपीर (पठानकोट) को चोरी की गई बाइक सहित पकड़ा गया। इस पर अभियुक्त ने स्वयं यह बात कबूल की कि मोटरसाइकिल उसने चोरी की है। हिमाचल पुलिस ने 19 अगस्त 2012 को पेश करने के बारे में वारंट लेकर तफ्तीश की तथा दोषी के खिलाफ 20 सितंबर 2012 को मामला अदालत में पेश किया गया। केस में कुल 8 गवाह पेश किए गए। अदालत ने सन्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने चोरी के दोषी को एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।