पालिका ने कोर्ट में प्रस्ताव की प्रति की पेश

नैनीताल। नैनीताल में यातायात व्यवस्था को लेकर नगरपालिका ने कोर्ट में प्रस्ताव की प्रति पेश की। इसमें नगरपालिका द्वारा 29 मई को शहर में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए थे। न्यायालय ने नगरपालिका को निर्देशित किया है कि वे इस संबंध की विज्ञप्ति प्रकाशित कराएं और इसके अलावा सड़कों पर नोटिस एवं होर्डिंग के द्वारा लोगों को पूर्ण रूप से सूचित करें ताकि प्रस्ताव के अनुसार 10 जून 2013 से व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रिटायर्ड मेजर गोविंन पुनवानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल मल्लीताल में एसबीआई बैंक से लेकर चीना बाबा मंदिर तक गाड़ियों की अनाधिकृत पार्किंग से काफी परेशानी होती है। यातायात व्यवस्था को लेकर इस संबंध में नगरपालिका ने कोर्ट में प्रस्ताव की प्रति पेश की, जिसमें नगरपालिका द्वारा 29 मई को शहर में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसके अनुसार स्कूटर, बाइक आदि दो पहिया वाहन को गलत पार्किंग में खड़ा करने पर कम से कम 100 रुपये का जुर्माना, मोटरकार, टैक्सी, टेंपो और अन्य छोटा सवारी वाहन पर 300, ट्रक, बस, यूटीलिटि, टेंपो ट्रैवलर, मिनी बस आदि पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया और जिसकी अधिकतम राशि 1000 रुपये तक की जा सकती है। यह समस्त धनराशि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के खाते में जाएगी।

Related posts