पाक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुशर्रफ के देश छोडऩे पर रोक

पाक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुशर्रफ के देश छोडऩे पर रोक

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संविधान की मूल भावना को आहत करने के लिए राष्ट्रद्रोह तथा वर्ष 2007 में आपातकाल लगाने के लिए मुकदमा चलाए जाने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर आज सुनवाई शुरू हो गई। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के देश छोडऩे पर भी रोक लगा दी हैं।

आज सुबह याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होने से कई घंटे पहले मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने मुशर्रफ के खिलाफ ‘राष्ट्रद्रोह (दंड) अधिनियम 1973’ के तहत मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए पिछले सप्ताह गठित तीन सदस्यीय न्यायाधीश पीठ से खुद को अलग कर लिया। वर्ष 2007 के आपातकाल के दौरान मुशर्रफ द्वारा हटाए गए दर्जनों जजों में चौधरी के भी शामिल होने के मद्देनजर उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए जाने पर उन्होंने यह कदम उठाया।

याचिकाओं पर न्यायाधीश जावाद एस ख्वाजा की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई शुरू की। रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता तौफीक आसिफ ने मुख्य याचिका दाखिल की है जिसमें मुशर्रफ पर आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग की गयी है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अहसानुद्दीन शेख ने शुक्रवार को एक अन्य याचिका दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राष्ट्रद्रोह : दंड अधिनियम के तहत मुशर्रफ पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिए जाने की अपील की गयी है।

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