नई दिल्ली। अदालत ने अति विशिष्ट लोगों के लिए खरीदे जाने वाले हेलीकॉप्टरों की खरीद घोटाला मामले में पूर्व वायु सेना अध्यक्ष एस.पी.त्यागी के परिवार के बैंक खातों को सशर्त डी-सील करने की अनुमति प्रदान कर दी।
पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रवींद्र कौर ने त्यागी के परिवार के सदस्य अनुराग त्यागी व वंदना त्यागी के आवेदन को मंजूर करते हुए यह मंजूरी प्रदान की। करीब 3600 करोड़ रुपये के घोटाले में एस पी त्यागी अभियुक्त है। अदालत ने अपने फैसले में अनुराग त्यागी को 19.39 लाख रुपये व वंदना त्यागी को 2.10 लाख रुपये के बांड अदालत में जमा कराने व अंडरटेकिंग देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा वे अंडरटेकिंग देंगे कि अदालत के निर्देश पर वे जरूरत पड़ने पर बैंक में जमा पूरी राशि पेश कर देंगे। अदालत ने कहा अंडरटेकिंग मिलने पर बैंक प्रबंधन को खाते डी-सील करने का निर्देश जारी कर दिया जाएगा।
अनुराग त्यागी और वंदना त्यागी ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने जांच के दौरान उनके बैंक खाते सील करा दिए थे जबकि दर्ज एफआईआर में उनके नाम नहीं हैं। अत: उनके खाते डी-सील करने के निर्देश जारी किए जाएं। सीबीआई ने उनके आवेदन पर आपत्ति नहीं जताई। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में सीबीआई ने एस पी त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें उनके भतीजे संजीव, राजीव व संदीप, यूरोपियन नागरिक कार्लो गेरोसा, क्रिस्टीन माइकल, गाइडो हैचके, चंडीगढ़ की फर्म एरोमैट्रिक्स इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके सीईओ प्रवीण बक्शी, गौतम खेतान और 13 अन्य लोग अभियुक्त हैं।