
बड़सर(हमीरपुर)। सब जज कोर्ट बड़सर आदित्य शर्मा ने छेड़छाड़ व मारपीट के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 6 माह की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बड़सर कोर्ट के सरकारी वकील शरद लगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 23 नवंबर 2010 का है। सुरेंद्रा देवी पत्नि रमेश चंद गांव गोड़ी अपने पिता विक्रम सिंह के साथ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 23 नवंबर को सुबह करीब साढ़े 10 बजे घास काटने के लिए गई थी तभी उसके गांव का व्यक्ति परजा राम पुत्र भाग सिंह वहां आया और उसकी बाजू पकड़ी व अश्लील हरकतें करने लगा। उसके विरोध करने पर परजा राम ने दराट से प्रहार कर दिया, जिस कारण चोट लगी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते अलग-अलग धाराओं में सजा व जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी वकील शरद लगवाल ने बताया कि माननीय अदालत ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 6 माह की कैद व 2000 रुपए जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास को भुगतना पड़ेगा।