छेड़खानी पर ज्योतिषाचार्य को सजा और जुर्माना

जोगिंद्रनगर (मंडी)। महिला से छेड़खानी और अश्लील हरकतें करने के आरोप साबित होने पर न्यायिक दंडाधिकारी यजुवेंद्र सिंह ने हेमवंती नंदन को भादंसं की धारा 364, 506 के तहत एक साल छह माह का साधारण कारावास और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने चौंतड़ा में अपना ज्योतिष का कार्यालय खोल रखा है।
वर्ष 2008 में पीड़ित महिला अपनी बड़ी दो बहनों के साथ ज्योतिष कार्यालय गई थी। वहां ज्योतिष ने पीड़ित महिला को पूजा में बैठने के लिए कहा और उसे अकेले आने को कहा। इस पर पीड़िता महिला ने 12-6-2008 को पूजा का सामान लेकर दोपहर के समय ज्योतिष कार्यालय पहुंची। आरोपी ने पहले एक घंटा पूजा का ढोंग किया, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। महिला ने पूजा का सामान वहीं छोड़ कर भागकर अपनी इज्जत बचाई। दोषी ने महिला को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह पागल हो जाएगी और एक साल में उसके पति की मौत हो जाएगी। महिला डर के मारे घर चली गई। फिर अपने पति के साथ आकर थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया। सहायक जिला न्यायवादी नारायण सिंह चौहान ने आठ गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवा कर अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर छेड़खानी और धमकी देने का आरोप साबित हुआ है। आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी ज्योतिष को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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