छात्रा से रेप करने वाला जेल में

सोलन। शादी का झांसा देकर जमा दो में अध्ययनरत छात्रा की अस्मत लूटने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। सेशन जज एससी कैंथला की अदालत ने दोषी युवक मनु कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी आंजी तहसील कसौली को सात साल कठोर कारावास समेत तीन सजाएं सुनाई हैं।
तीनों धाराओं के तहत तीस हजार जुर्माने के भी आदेश हैं। जुर्माना न अदा करने की एवज में दोषी को क्रमश: एक साल और छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी आरसी बक्शी ने की। छात्रा धर्मपुर स्कूल में अध्ययनरत थी। दोषी उसे पहले गोवा और उसके बाद नेपाल ले जाने की फिराक में था। पैसे न होने के कारण वह पुलिस की गिरफ्त में फंस गया।
यह है मामला
जिला न्यायवादी आरसी बक्शी के मुताबिक मामला 2011 का है। उस वक्त पीड़िता की उम्र 15 साल नौ माह थी। वे धर्मपुर स्कूल में पढ़ रही थी। मामला दर्ज होने से पहले दोषी छात्रा के साथ फोन पर बातचीत करता रहता था। फोन पर बात न करने पर वे छात्रा को धमकाता भी था। 12 जून 2011 को दोषी ने छात्रा को स्कूल में घर के कपड़े लाने को कहा। 13 जून को स्कूल गेट के सामने मिला और शादी का झांसा देकर मोटर साइकिल में अपने साथ ले गया। जंगल के रास्ते में छात्रा ने कपड़े बदले। इसी दौरान छात्रा का दो बार रेप किया।

ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
दोषी छात्रा को नेपाल ले जाने की फिराक में था। उसका इरादा छात्रा को पहले गोवा और बाद में अपनी बहन के घर के नेपाल ले जाने का था, लेकिन दोषी के पास रुपये नहीं थे। दोषी ने अपने एक दोस्त से पैसे की डिमांड की। लड़की के पिता की शिकायत पर दोषी को खील का मोड़ के पास दबोचा गया।

22 गवाह हुए पेश
पुलिस ने धर्मपुर थाना में विभिन्न आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी 14-6-2011 को गिरफ्तार हुआ। चालान पेश और केस के दौरान 22 गवाह पेश हुए। पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 07 साल कैद समेत तीन सजाएं सुनाईं।

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