
नई दिल्ली। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को मिली अंतरिम जमानत की अवधि 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। चौटाला ने सेहत के मद्देनजर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने ओमप्रकाश चौटाला की ओर से पेश दस्तावेजों व उनकी सेहत के संबंध में सीबीआई की रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद अंतरिम जमानत की अवधि 18 दिनों के लिए बढ़ा दी। चौटाला को मिली छह सप्ताह की अंतरिम जमानत बृहस्पतिवार को समाप्त हो रही थी। हाईकोर्ट ने 21 मई को चौटाला को पेसमेकर लगवाने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए चौटाला की सेहत से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट दस दिनों के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है।