चरस तस्कर को 10 साल सश्रम कारावास

चंपावत। जिला सत्र एवं न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी अदायगी न किए जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गत वर्ष 20 फरवरी 2012 को पुलिस की एसओजी टीम ने बनबसा के एनएचपीसी गेट के समीप संदिग्ध अवस्था में घूम रहे नेपाल के सैनहर, जिला बजांग निवासी देवेंद्र धानुक उर्फ दीपक पुत्र हरिबहादुर की तलाशी ली। तलाशी में अभियुक्त के पास तीन किलोग्राम चरस बरामद हुई। जिस पर एसओजी टीम ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला पंजीकृत उसे जेल भेज दिया। मामले में उभय पक्षों की बहस और पत्रावली का अध्ययन करने के बाद जिला सत्र एवं न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने शनिवार को अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पकड़े जाने के बाद से ही जेल मे हैं और उसकी ओर से जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल होगी। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्त फौजदारी सुनील खर्कवाल ने पैरवी की।

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