
मंडी : जिला उपभोक्ता फोरम ने आटा चक्की विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 7485 रुपए की राशि एक माह में अदा करने के आदेश सुनाए हैं। इसके अलावा विक्रता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 हर्जाना और 1500 रुपए शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज तथा सदस्य रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर निवासी महिन्द्र सिंह उर्फ मनोहर सिंह पुत्र कुंदन लाल की शिकायत को उचित मानते हुए लुधियाना स्थित मैसर्ज कपूर मिल जनरल स्टोर के मालिक स्वराज कुमार को उक्त राशि उपभोक्ता के पक्ष में अदा करने के आदेश दिए।
इस राशि में से 1400 रुपए की रिपेयर राशि, 4085 रुपए अधिक वसूली गई राशि और 2000 रुपए इसे ठीक कराने के लिए ले जाने में हुए खर्चे के रूप में अदा करने होंगे। अधिवक्ता आरसी चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार निर्माता के प्रतिनिधि ने उपभोक्ता से आटा चक्की खरीदने के लिए संपर्क किया था जिस पर उपभोक्ता ने आटा चक्की खरीदने के लिए 9360 रुपए की राशि विक्रेता को अदा की लेकिन उपभोक्ता को उस वक्त हैरानी हुई जब उन्हें उस मॉडल की चक्की नहीं दी गई जिसके लिए उसने राशि अदा की थी।
विक्रता की भेजी हुई चक्की ने मात्र 5-7 मिनट ही काम किया। इसके बाद इसमें खराबी आ गई ऐसे में उपभोक्ता ने विक्रेता से संपर्क किया तो उसे चक्की को ठीक करने के लिए लुधियाना लाने के लिए कहा गया। उपभोक्ता ने चक्की को लुधियाना पहुंचाया तो वहां उससे अभद्र व्यवहार किया गया और यह चक्की उसे 2 महीने के बाद रिपेयर करके लौटाई गई। विक्रेता ने रिपेयर करने के लिए उपभोक्ता से 1400 रुपए की राशि
भी वसूली।
फोरम में सुनवाई के दौरान विक्रेता के कार्रवाई में भाग न लेने के कारण एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि रिपेयर की राशि वसूलना, चक्की की ज्यादा कीमत वसूलना और इसे लुधियाना में ठीक करना विक्रेता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है जिसके चलते फोरम ने उक्त राशि एक माह में अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।