
नई दिल्ली: तेजाब जैसे खतनाक हथियार पर आखिरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसिड का गैरकानूनी कारोबार अब गैरजमानती अपराध होगा। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एसिड मामले में आज कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा कि एसिड अटैक के पीड़ित के इलाज की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि गैरकानूनी तरीके से एसिड बेचने वालों के खिलाफ पॉयजन एक्ट लगेगा और जो बिना लाइसैंस तेजाब बेचेगा उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश को 3 महीने के अंदर लागू करने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगो के तेज़ाब खरीदने पर रोक लगाने को कहा।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसिड अटैक में पीड़ित को कम से कम तीन लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इनमें से एक लाख रुपए 15 दिनों के अंदर ही देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसडीएम की मंजूरी से थोक भाव में एसिड की खरीद हो सकेगी।
