
शिमला
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की नियुक्ति अदालत के आगामी आदेशों के बिना नहीं होगी।
आयोग में कार्यरत जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर शालिनी वर्मा ने आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। आरोप लगाया गया है कि आयोग इस भर्ती प्रक्रिया को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत कर रहा है। नियमों के अनुसार सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भर्ती सौ फीसदी पदोन्नति के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर ही पात्र हैं।
आरोप लगाया है कि भर्ती नियमों को दरकिनार कर आयोग सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर सीधी भर्ती कर रहा है। इससे याचिकाकर्ता जैसे पात्र अभ्यर्थी पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे। दलील दी गई है कि यदि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं तो इस स्थिति में ही आयोग सीधी भर्ती से सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पर को भरने में सक्षम है। आयोग के पास पहले ही पात्र अभ्यर्थी हैं, जो अपनी पदोन्नति का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि सीधी भर्ती से सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद भरने वाले विज्ञापन को रद्द किया जाए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की सीधी भर्ती के लिए आयोग ने सात मार्च, 2021 को विज्ञापन जारी किया था। 23 अगस्त, 2022 को इन पदों को भरने के लिए स्किल टेस्ट और शॉर्टहैंड टेस्ट निर्धारित किया है। इसके लिए आयोग ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं।
