गैर इरादतन हत्या पर छह माह कैद

बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले प्रेम लाल नामक एक व्यक्ति को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। वर्ष 2007 में प्रेम लाल द्वारा लगाई गई एल्यूमिनियम की तारों में बिजली का करंट लगने की वजह से दसोदा देवी नामक एक महिला की मौत हो गई थी। मंगलवार को प्रेम लाल के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार एक सितंबर, 2007 सुबह लगभग 7:30 बजे भराड़ी गांव की दसोदा देवी कोर्ट में सुनवाई की तारीख के चलते पैदल रास्ते से बिलासपुर जा रही थी। कुछ समय के बाद दशोदा के बेटे सत्यदेव को उसकी चांदी सुखां देवी ने सूचना दी कि दसोदा गेहूं के खेत में गिरी हुई है। सत्यदेव ने इस बारे पुलिस में इस बारे एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामला भादंसं की धारा 304-ए के तहत दर्ज किया गया। जिला न्यायवादी रविंद्र कुमार बरवाल ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि प्रेम लाल नामक किसान ने अपनी गेहूं की फसल को पशुओं से बचाने के लिए खेतों में एल्यूमिनियम की तारें लगाई थी। इसमें वह बिजली के करंट का भी लगाता था। रास्ते से गुजर रही दसोदा देवी बिजली भी तारों की चपेट में आई और करंट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके शरीर पर जलने के भी निशान थे। इस मामले में 18 गवाह अदालत में पेश हुए। गवाह एवं न्यायवादी की दलीलों पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने आरोपी प्रेम लाल निवासी मंडी भराड़ी को छह महीने के कैद की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि आरोपी पर पांच हजार रुपये का जर्माना भी ठोंका गया है। उसने यह जुर्माना जमा करवा दिया है।

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