
ठियोग (रामपुर बुशहर)।(विक्रम विक्की) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिन रघु ने जातिसूचक शब्द कहने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को एक माह की सजा सुनाई है। वहीं सौ रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश जारी किए। मामले की पैरवी करने वाले सहायक जिला न्यायवादी नवीन चंद्र गौतम ने बताया कि 25 जून 2009 मेें ठियोग के बटाड़ा गांव में रतिराम और श्यामानंद को काम पर लगा रखा था। इसी बीच उसी गांव का चेतराम ठाकुर आकर उन्हें जाति सूचक शब्द कह कर अभद्र व्यवहार करने लगा।
इसके बाद ठियोग थाना में रति राम और श्यामा नंद ने शिकायत दर्ज की। पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। सभी साक्ष्यों से आरोपी पर लगे आरोप सही पाए गए। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
