
मंडी। चरस तस्करी के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। निश्चित अवधि में जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी कैंथला की विशेष अदालत ने हरियाणा के जींद जिला की सफीदों तहसील के करकहना गांव निवासी दिलबाग पुत्र तुलसी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर यह सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बीएसएल कालोनी पुलिस थाना सुंदरनगर का दल मुख्य आरक्षी सत्य प्रकाश की अगुवाई में बलवाहण लिंक रोड पर सेगली के पास गश्त पर था। इसी दौरान आरोपी दाएं कंधे पर बैग उठाए हुए वहां आया। बैग से 400 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जेके लखनपाल ने 8 गवाहों के बयान कलमबंद करके मामले को साबित किया।
