मारपीट के दोषी दो भाइयों का कैद

पालमपुर (कांगड़ा)। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश पालमपुर राजेंद्र कुमार की अदालत ने अपने ही भाई से मारपीट मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को एक-एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को तीन तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 20 नवंबर 2008 को कंडी इलाके के थला गांव के सुरेश कुमार ने पालमपुर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि सेना में तैनात उसके दो भाइयों ने उसके साथ मारपीट की थी। इस पर पुलिस ने सुरेश कुमार के भाइयों रत्न लाल और ऋषिकेश के खिलाफ दफा 325, 323, 506 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके बाद न्यायालय में चले मामले पर अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र कुमार की अदालत ने दफा 325 व 34 के तहत रत्न लाल और ऋषिकेश को एक-एक साल की कैद और पांच हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोनों भाइयों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सहायक जिला न्यायवादी किशन सिंह वर्मा ने बताया कि दोनों भाइयों को यह सजा पालमपुर न्यायालय में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र कुमार की अदालत में मंगलवार को सुनाई गई है।

Related posts