कोट पलाहड़ी पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द

नूरपुर (कांगड़ा)। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूरपुर की अदालत ने वीरवार को एक अहम फैसले में नूरपुर विकास खंड के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत कोट पलाहड़ी की महिला प्रधान के चुनाव अवैध घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक गत पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत कोट-पलाहड़ी में प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया था। जिसके चलते पिछले पंचायत चुनाव में कोट-पलाहड़ी पंचायत से नीना देवी प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित की गई थीं। लेकिन, चुनाव में दूसरे स्थान पर रही महिला प्रत्याशी गुड्डी देवी ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अदालत में पंचायत की निर्वाचित महिला प्रधान नीना देवी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता गुड्डी देवी ने आरोप लगाया था कि कोट-पलाहड़ी पंचायत से निर्वाचित महिला प्रधान अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं है। अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की पैरवी नूरपुर बार एसोसिएशन के एडवोकेट टीपू खान ने की। मामले की सुनवाई के दौरान पंचायत की मौजूदा महिला प्रधान अदालत में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अपना जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर सकीं। जिसके चलते सब डिविजन मजिस्ट्रेट अश्वनी सूद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वीरवार को कोट पलाहड़ी पंचायत की मौजूदा प्रधान के चुनाव को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया। उधर, पंचायत प्रधान नीना देवी ने बताया कि अदालत के उक्त फैसले के खिलाफ जल्द ही जिलाधीश की अदालत में अपील दायर करेंगी।

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