तोड़फोड़ के आरोपी को दो साल का कारावास

घुमारवीं (बिलासपुर)। एक दुकान पर जबरन कब्जा करने की मंशा से ताला तोड़ने व तोड़फोड़ करने के एक मामले में घुमारवीं के न्यायिक दंडाधिकारी विशाल भमनोत्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कुल दो वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी अधिवक्ता सुरेश ठाकुर ने बताया कि तलाई निवासी रंजीत सिंह ने अपनी दुकान मरुड़ा के चमनलाल को किराये पर दी थी। चमनलाल उस दुकान में टीवी व फ्रिज समेत अन्य इलेक्ट्रानिक्स आइटम का कारोबार करता था। एक सितंबर 2008 की मध्यरात्रि भगतपुर निवासी हेमराज कुछ प्रवासियों को लेकर वहां पहुंचा। उसने दुकान का ताला तोड़ा। दुकान में मौजूद सामान को उसने सड़क के दूसरी ओर रखवा दिया। कुछ सामान की तोड़फोड़ भी की गई। रंजीत सिंह को उसके चाचा ज्ञानचंद ने इसकी सूचना दी। इस पर रंजीत ने दो फरवरी 2008 को तलाई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।
तलाई पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत में हेमराज पर लगे सभी आरोप साबित हो गए। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हेमराज को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 427 के तहत दो वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 448 के तहत एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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