कारोबारियों के लिए आनलाइन रिटर्न जरूरी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कारोबारियों को वैट की रिटर्न भरने के लिए विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक जुलाई 2014 से प्रदेश में हर कारोबारी को कंप्यूटर पर ही रिटर्न भरनी होगी। कारोबारियों को सभी फार्म भी आन लाइन ही जारी किए जाएंगे। अभी तक प्रदेश में सालाना 40 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को ही यह अनिवार्यता थी, लेकिन जुलाई 2014 के बाद हर कारोबारी पर यह अनिवार्यता लागू होगी। राज्य सरकार ने कंप्यूटर के माध्यम से आन लाइन रिटर्न की अनिवार्यता पहले एक करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वालों और बाद मेें 40 लाख से ज्यादा वालों पर इसे लागू करने का फैसला लिया था। अब सभी कारोबारियों पर इसे लागू करने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि तय सीमा के बावजूद 40 लाख से कम का कारोबार करने वाले कारोबारी ज्यादा कंप्यूटरीकृत रिटर्न फाइल कर रहे थे। इस कारण कारोबारियों की सुविधा के लिए विभाग के प्रस्ताव पर यह फैसला लिया है।
प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि एक जुलाई 2014 से सभी कारोबारियों को आन लाइन रिटर्न भरनी होगी। इसमें फार्म भी आन लाइन मिलने की सुविधा होगी।

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गैस सिलेंडर सब्सिडी से वैट हटा
राज्य सरकार ने गैर सिलेंडर पर सब्सिडी पर लगने वाले वैट को हटा दिया है। सिलेंडर पर सब्सिडी की राशि पर भी वैट लिया जाता रहा है। भविष्य में इसे खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान श्रीकांत बाल्दी ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।

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