एसबीपी को ठोका दस हजार जुर्माना

घुमारवीं (बिलासपुर)। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला घुमारवीं को जिला उपभोक्ता फोरम ने अंकुर नड्डा को 45 सौ रुपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। बैंक प्रबंधन को दस हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के उपभोक्ता अंकुर नड्डा की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बीआर चंदेल, सदस्य श्याम लाल ठाकुर, मनोरमा देवी ठाकुर ने यह निर्णय सुनाया है। अंकुर ने अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज करवाई थी।
अधिवक्ता लेखराम नड्डा ने बताया कि 10 अक्तूबर, 2010 को अंकुर नड्डा ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में पांच हजार रुपये की राशि जमा करवाई। इसके चलते खाते में कुल राशि 6003 हो गई। 5 नवंबर, 2010 को उन्होंने एक हजार रुपये की राशि एटीएम से निकाली। इसमें 5003 रुपये शेष थे। बकाया राशि 503 रुपये की दर्शाई गई। शिकायतकर्ता ने अपनी राशि सोलन में निकाली थी। इसके चलते शिकायतकर्ता ने सोलन में शिकायत दर्ज करवाई। 23 नवंबर, 2010 को अंकुर ने अपनी शिकायत स्टेट बैंक ऑफ पटियाला घुमारवीं में भी करवाई। कि उनके द्वारा 4500 रुपये की राशि नहीं निकाली गई है। बैंक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह शिकायत उन्होंने तीन दिसबंर 2010 को दर्ज करवाई थी। जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायतकर्ता की शिकायत को सही ठहराया है। स्टेट बैंक आफ पटियाला घुमारवीं को अंकुर नड्डा को 10 हजार रुपये की मुआवजा राशि और पांच हजार रुपये की लिटिगेशन राशि देने के आदेश दिए हैं।

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