
शिमला। राजधानी में अवैध निर्माण करने वाले पांच लोगों को भवन तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। शनिवार को निगम आयुक्त के कोर्ट ने मालरोड, लोअर बाजार, राम बाजार, लक्कड़ बाजार और मिडल बाजार के मामलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अवैध निर्माण करने वालों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। शनिवार को निगम आयुक्त के कोर्ट में अवैध निर्माण के कुल 57 मामलों की सुनवाई हुई। अवैध निर्माण से जुड़े इन मामलों का निगम आयुक्त के कोर्ट में केस चला हुआ था। शनिवार को इन मामलों पर अंतिम फैसला सुनाया गया। अवैध निर्माण करने वाले इन पांच लोगों में कुछ कारोबारी भी हैं। निगम के वास्तुकार एवं योजनाकार केएस चौहान ने बताया कि अवैध निर्माण को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में निगम के नियमानुसार नक्शा पास करने के बाद ही निर्माण करना होगा।
