जेबीटी भर्ती रोक पर कोर्ट गई सरकार

शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में जेबीटी की भर्ती पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सिंगल बैंच ने हिमाचल में जेबीटी भर्ती पर रोक लगा रखी है। सरकार ने अब खंडपीठ में याचिका दायर की है। हिमाचल में पहली बार जेबीटी प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को रोजगार के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इससे पहले प्रशिक्षण के लगभग छह महीने बाद ही जेबीटी प्रशिक्षुओं को नौकरी मिल जाती थी। शिक्षा विभाग ने इनकी भर्ती शुरू कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट में कुछ प्रार्थियों ने याचिका दायर कर दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। निदेशक एलीमेंटरी शिक्षा अशोक शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों का सबसे बड़ा काडर है। लगभग पच्चीस हजार जेबीटी शिक्षक स्कूलों में वर्तमान में तैनात हैं। ढाई से तीन हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए विभाग ने कसरत शुरू की थी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हुई टेट की परीक्षा के बाद इन्हें तैनाती मिलनी थी। पहले हुए टेट की परीक्षा के आधार पर विभाग ने तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इनके साक्षात्कार जिला उपनिदेशक के स्तर पर किए जाने प्रस्तावित थे। इसी बीच हाईकोर्ट से मिले आदेशों के बाद विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। अब विभाग को इन पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट के अगले आदेशों का इंतजार है।
निदेशक एलीमेंटरी शिक्षा अशोक शर्मा ने माना कि जेबीटी भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए सरकार ने एलपीए दायर की है। इन शिक्षकों की भर्ती के लिए अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।

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