
मंडी। कोटपा उल्लंघनकारियाें पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिकंजा कस दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर शहर के साथ लगते गांवों में छापामारी की। इस दौरान कोटपा एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत करीब बीस दुकानदारों के चालान किए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। विभाग को प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के चोरी-छिपे बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए करीब तीन दर्जन से अधिक ढाबों का विभागीय टीम ने निरीक्षण किया। कोटपा का उल्लंघन करने पर करीब 20 दुकानदारों का मौके पर चालान कर 3400 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस दौरान कोटपा एक्ट के तहत धूम्रपान निषेध संकेत बोर्ड न दर्शाने पर भी कार्रवाई की गई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गुटकर स्थित एक ढाबे से दो दर्जन प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थ के पाउच भी पकड़े हैं। विभाग ने इस संबंध में एफएसएसए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, बाड़ी गुमाणू में एक दुकानदार की ओर से स्कूल से 100 गज के दायरे में बीड़ी-सिगरेट बेचने का खुलासा भी हुआ। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दुकानदार का चालान किया है। प्रतिबंधित प्रमोशनल बोर्ड लगाने पर टीम ने तीन दुकानदारों का चालान किया। विभाग ने दुकानदाराें को प्रमोशनल बोर्ड तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इधर, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंडी एलडी ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि कोटपा की विभिन्न धाराओं के तहत करीब 20 दुकानदारों का चालान किया गया है। उधर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. एनके भारद्वाज का कहना है कि शहर के साथ लगते ढाबों और एनएच के आसपास कोटपा एक्ट के उल्लंघन की बार-बार शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है।
