आज मिलेगा ‘दामिनी’ को इंसाफ, पाक मीडिया में छाया रहा फैसला

आज मिलेगा ‘दामिनी’ को इंसाफ, पाक मीडिया में छाया रहा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 237 पृष्ठों के फैंसले में पिछले वर्ष 16 दिसम्बर को वसंत विहार में एक चलती बस में पैरामैडीकल की छात्रा ‘दामिनी’ (बदला हुआ चर्चित नाम) के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 6 में से 4 आरोपियों बस ड्राइवर मुकेश (26), जिम ट्रेनर विनय शर्मा (20), फल विक्रेता पवन गुप्ता (19) और हैल्पर अक्षय सिंह ठाकुर (28) को आज 13 आरोपों के तहत दोषी करार दिया जबकि डकैती के लिए हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया। आरोपियों की सजा के बारे में अदालत आज दलीलें सुनेगी। इन मामलों में अभियुक्तों को अधिकतम मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। अगर अदालत मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मानती है तो दोषियों को फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। इस मामले पर 11 बजे से सजा पर बहस शुरू होगी, इसके बाद एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना सजा सुनाएंगे। पीड़ित लड़की की इलाज दौरान सिंगापुर में मौत हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में एक नाबालिग आरोपी को पहले ही 3 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है जबकि मुख्य अभियुक्त राम सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल में मृत पाया गया था। दुष्कर्म के इस घिनौने मामले का देश भर में व्यापक विरोध हुआ था और सरकार को दुष्कर्म विरोधी कड़े कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। घटना के 5 दिन बाद जब दामिनी सफदरजंग अस्पताल में थी तो उसने एस.डी.एम. के समक्ष बयान दर्ज करवाया था कि उससे दुष्कर्म करने वालों को जिंदा जला देना चाहिए।

पाक मीडिया में छाया रहा फैसला
पाकिस्तानी मीडिया में इस दुष्कर्म मामले के फैसले को कल प्रमुखता से उठाया। आरोपियों को दोषी ठहराने के कुछ मिनट के भीतर पाक अखबारों की वैबसाइटों और टैलीविजन चैनलों पर यह खबर प्रमुखता से दिखने लगी।

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