
गोहर (मंडी)। उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर मोहित बंसल ने चेक बाउंस मामले में गोहर विकास खंड की बाहवा पंचायत के उपप्रधान को तीन माह का कारावास और 75 हजार रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत बाहवा के उप प्रधान प्रकाश चंद निवासी कलाई ने शलोग गांव निवासी पूर्ण चंद को उधारी के मामले में उसे पैसे लौटाने के लिए हिमाचल ग्रामीण बैंक गोहर शाखा का 71450 रुपये का चेक दिया था। पूर्ण चंद ने जब बैंक में चेक लगाया तो प्रकाश चंद के खाते में पैसा कम होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पूर्ण चंद ने उपप्रधान प्रकाश चंद को सूचित किया, लेकिन प्रकाश चंद ने बार-बार मांगने पर भी पूर्ण चंद के पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद पूर्ण ने न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत में याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई करते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर मोहित बंसल ने प्रकाश चंद को दोषी करार देते हुए उसे तीन माह के कारावास की सजा और 75 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए। अधिवक्ता नवनीत ने अदालत के फैसले की पुष्टि की है।
