विक्रेता को 20 दिन में वाहन ठीक करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन 20 दिन में ठीक करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुए परेशानी के बदले 4000 रुपये और शिकायत व्यय के रूप में 2000 रुपये अदा करने के भी आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के तरोट (कनैड) गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र निक्का राम की शिकायत को उचित मानते हुए गुटकर स्थित कंपीटेंट मोटर्स कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की रिपेयर 20 दिन में करने के आदेश दिए। अधिवक्ता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता से मारुति रिट्ज कार खरीदी थी। वाहन के दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने पर उपभोक्ता ने इसे ठीक करवाने के लिए कंपनी की वर्कशाप में भेजा था। विक्रेता ने वाहन को ठीक करके इसे उपभोक्ता के हवाले कर दिया। लेकिन, वाहन की खराबी पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकी। कंपनी के वाहन को ठीक न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए विक्रेता को उक्त अवधि में उपभोक्ता के वाहन को निशुल्क ठीक करने के आदेश दिए।

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