महिला प्रधान पर चार्ज फ्रेम

धर्मशाला। विकास खंड रैत के अंतर्गत एक पंचायत की महिला प्रधान करीब पांच वर्ष पूर्व सामने आए दुराचार के एक मामले में फंस गई हैं। प्रधान पर अब निलंबन की गाज गिर सकती है। संबंधित महिला प्रधान की उसके पति पर दुराचार के आरोपों में संलिप्तता पाई गई है।
ग्राम पंचायत प्रधान के खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। पंचायती राज विभाग ने प्रधान को पहले कारण बताओ नोटिस भेजा है। 10 दिनों के अंदर प्रधान को नोटिस का जवाब देना होगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रधान को निलंबित किया जाएगा। प्रधान के पति पर दुराचार करने पर मामला दर्ज है। शिकायतकर्ता ने प्रधान को भी पार्टी बनाया था। पंचायती राज विभाग ने इस मामले में एफआईआर नंबर 112/2009 दिनांक 4 अक्तूबर 2009 के आधार पर कार्रवाई की है। इस बाबत पुलिस में आईपीसी की धारा 376, 506, 119, 120बी, 201, 312, 211, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अब कोर्ट ने प्रधान के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर महिला प्रधान को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। 10 दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो पंचायत राज विभाग महिला प्रधान को सस्पेंड करेगा।
उधर, जिला पंचायत अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधान को निलंबित किया जाएगा। प्रधान के खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो गए हैं। ऐसे में विभाग ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस भेजा है। 10 दिनाें के अंदर प्रधान को जवाब देना होगा।

Related posts