लोगों को बताए कानूनी अधिकार

उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। उदयपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत थिरोट में वीरवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जेएल आजाद की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि विधिक प्राधिकरण सेवा समाज के कमजोर, असहाय और गरीब वर्ग को समान रूप से न्याय प्रदान करने के लिए निशु:ल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा प्राधिकरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, जिसके लिए उन्हें केवल सादे कागज पर अध्यक्ष उपमंडल विधिक प्राधिकरण सेवा या अध्यक्ष राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा को आवेदन करना पड़ता है। इस अवसर पर सीमा आजाद ने प्रदेश सरकार की ओर से बाल विवाह और महिलाओं के अधिकार, केआर शर्मा ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पीके वर्धन ने सूचना के अधिकार, पलजोर पांसपा ने घरेलू हिंसा अधिनियम साइबर क्राइम और राजेश आनंद ने मोटर वाहन अधिनियम के बारे विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत थिरोट जगदीश ने अध्यक्ष उप
मंडल विधिक प्राधिकरण सेवा एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जेएल आजाद और उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर विभिन्न महिला मंडलों, युवा क्लब के सदस्यों और पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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