प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचियों (शिक्षकों) के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष अल्मोड़ा निवासी सुशीला ऐरी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 17 जून 2013 को आदेश पारित कर याचियों को राउप्रावि ताड़ीखेत से बूडकोट सल्ट स्थानांतरित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी ने 7 और 8 जून को विज्ञप्ति जारी कर प्राइमरी शिक्षकों की अनिवार्य स्थानांतरण सूची अखबार में प्रकाशित की तथा शिक्षकों को दस जून तक आपत्ति देने को कहा था। शिक्षकों ने अपनी आपत्ति जिला शिक्षा अधिकारी को बताया कि सुगम और दुर्गम का निर्धारण सही तरीके से नहीं किया है। उनका कहना था कि वे पूर्व में ही दुर्गम क्षेत्र में 20 से 25 वर्ष सेवाएं दे चुके हैं। याचियों ने अपने स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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