
रामपुर बुशहर। बुधवार को रामपुर स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किन्नौर राकेश चौधरी की अदालत ने एक मामले में लापरवाही से वाहन चलाने और हादसे में एक लड़की की जान जाने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त पांच हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि राजेंद्र सिंह ने 16 अप्रैल, 2009 को डकोलड़ के पास उस समय कुछ लड़कियों पर कार चला दी, जब वह बस का इंतजार कर रही थीं। इस हादसे में निधि नाम की एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसे गंभीर हालत में रामपुर अस्पताल से शिमला के लिए रेफर किया गया था। बाद में लड़की की मौत हो गई थी। पुलिस ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 304(एए),279 और 337 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में मामला चलाया था। इसके बाद न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को सुना और राजेंद्र सिंह को दोषी पाया। इसके आधार पर बुधवार को न्यायालय ने राजेंद सिंह को सात साल के कठोर कारावास और पांच हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। अगर दोषी किसी कारण जुर्माना अदा नहीं कर पाया तो उसे एक साल अतिक्ति साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।
