5 आरोपियों को कोर्ट उठने तक खड़े रहने की सजा

इंदौरा (कांगड़ा)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज गुप्ता की अदालत ने सोमवार को मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए पांच दोषियों को 17500 रुपये के जुर्माने तथा अदालत उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने बताया कि रघुवीर सिंह पुत्र कुंदन सिंह निवासी धमोता तहसील इंदौरा ने 8 जून 2007 को लुधियाना (पंजाब) के गांव मंड चौंता के तीन सगे भाइयों सतनाम, हरजीत व अमरीश सहित शाम सिंह व जोगिन्द्र सिंह निवासी गांव हाजीपुर मुकेरियां के खिलाफ इंदौरा पुलिस थाने में घर में जबरन घुसकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके चलते इंदौरा पुलिस ने पीड़ित रघुवीर सिंह के बयान पर भादंसं की धारा 147, 149, 323 व 451 के तहत मामला दर्ज किया था। इंदौरा की अदालत में 7 जुलाई 2007 को यह मामला सुनवाई के लिए पेश किया गया। इस दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में 7 गवाह पेश किए गए। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज गुप्ता की अदालत ने प्रत्येक दोषी को 3500-3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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