
चंपावत। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत इस जिले में मई में कुल 406 व्यावसायियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इनमें से 189 व्यावसायिक इकाइयों का निरीक्षण किया जा चुका है।
खाद्य सुरक्षा के अभिहित अधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि अब तक 406 फर्मों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 29 फर्मों को लाइसेंस जारी किए गए। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का व्यवसाय करने वाले को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब शहरी क्षेत्रों में ठेलों में खाद्य सामग्री बेचने वालों को नगर निकाय से अनुमति और खाद्य सुरक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बस स्टेशनों में बेची जाने वाली खाद्य सामग्री पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अब लाइसेंस के दायरे में लाया गया है। जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को तेज करें।
