30 सितंबर तक बनाओ यूनिट एरिया मेथड के बायलॉज

शिमला। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को यूनिट एरिया मेथड से टैक्स जमा करने संबंधी बायलॉज बनाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। नगर निगम के आवेदन पर मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए।
नगर निगम शिमला ने अदालत को बताया कि निगम ने पुराने तरीके से हाउस टैक्स वसूलने की प्रक्रिया जारी कर दी है। डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अदालत ने इस स्थिति को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष रखने के आदेश पारित किए। अदालत को बताया गया कि निगम द्वारा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 88 में बदलाव बारे सरकार को अवगत करवाया गया है।

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