
नई दिल्ली: 2जी केस में अनिल अंबानी और टीना अंबानी को गवाह के तौर पर बुलाने की सीबीआई की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला 19 जुलाई तक सुरक्षित रखा।
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2जी स्पैक्ट्रम मामले में रिलायंस ए.डी.ए.जी. के चेयरमैन अनिल अंबानी तथा उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाह के रूप में बुलाना, उनका बयान कराना जरूरी है।
सी.बी.आई. का कहना है कि इस मामले में कंपनी के जिन अधिकारियों से पूछताछ की गई थी उन्होंने इस बारे में कोई ‘स्पष्ट’ जवाब नहीं दिया कि स्पैक्ट्रम नीलामी के बारे में उनकी कथित मुखौटा कंपनियों की ओर से किसने फैसले किए।
