13 पुलिस कर्मचारियों को जेल

चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा यशवंत सिंह की अदालत ने एसआई कैलाश नाथ, एएसआई जितेंद्र, आरक्षी अर्जुन सिंह, आरक्षी सुरेंद्र, आरक्षी प्रताप, आरक्षी विजय कुमार नं. 628, विजय कुमार नं. 561, आरक्षी चमन, आरक्षी नवीन, आरक्षी राकेश, मुख्य आरक्षी मोहन लाल, आरक्षी विश्वजीत और आरक्षी सुरेंद्र कुमार को धाराओं 147, 148, 149, 341, 342, 325 और 506 के तहत दोषी करार दिया।
सरकार की तरफ से केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी प्रवीण ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि इन व्यक्तियों ने 17 मई 2005 को एएसआई मुकेश के साथ मारपीट की और उसे साधारण और गंभीर चोटें पहुंचाई। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते सभी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 325 के तहत तीन साल का कठोर कारावास और 2 हजार जुर्माना किया। इसके अलावा धारा 147 आईपीसी के तहत एक साल का कठोर कारावास और जुर्माना 1 हजार, धारा 342 के तहत छह माह का कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माना और धारा 506 के तहत छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही जुर्माना अदा न करने की सूरत में करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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