
शिमला। नेपाली मूल के लोगों की भारतीय नागरिकता को लेकर संशय खत्म हो गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी पर विधि विभाग ने साफ किया है कि सिटीजन एक्ट-1955 के क्लॉज धारा(ए)सब सेक्शन (1) सेक्शन तीन में सब सेक्शन(2) में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे नेपाली को भारतीय नागरिकता जन्म से ही मिल जाएगी। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय शिमला की ओर से ठियोग की संधू पंचायत द्वारा नेपाली लड़की लीला आर्या पुत्री बाबू राम का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने को लेकर और नागरिकता को लेकर मांगे गए मार्गदर्शन पर यह जवाब मिला है। पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अधिकारी को नेपाली लड़की का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने को भी कहा है।
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हर सुविधा के लिए पात्र होगा नेपाली
एक्ट में इस समय अवधि के बीच जन्मे नेपाली को भारत का नागरिक बनने पर हर तरह की सुविधा का हक होगा। इसमें सस्ता राशन सहित सरकार की हर योजना का लाभ उठाने के लिए नेपाली पात्र माना जाएगा।
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पंचायतों को दिए हैं निर्देश : डीपीओ
जिला पंचायत अधिकारी प्रेम तांटा ने कहा कि निदेशक पंचायती राज से आए निर्देशों को लेकर सभी पंचायतों को सूचित कर दिया गया है। ऊपरी शिमला से लगातार इस तरह के मामले आते रहते हैं।
