
नई दिल्ली: रेल टिकट कैंसल करना हो सकता है महंगा। रेलवे के नए नियम बनाए गए है जो कि 1 जुलाई से प्रभाव में आ जाएंगे। रेलवे ने यह नए नियम वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों का टिकट जल्दी कन्फर्म करने के उद्देश्य से लागू किए हैं। रिजर्व टिकट के मामले में यात्रियों को अब अधिकतम धन वापसी के लिए टिकट ट्रेन रवानगी से कम-से-कम 48 घंटे पहले रद्द कराना होगा।
अब तक 24 घंटे पहले तक टिकट कैंसल कराने पर पूरे पैसे (कैंसलेशन चार्ज छोड़कर) वापस मिल जाते थे। अनरिजर्व टिकट का पूरा रिफंड (कैंसलेशन चार्ज 20 रुपए काटकर) टिकट जारी होने के तीन घंटे के अंदर किसी भी काउंटर से पाया जा सकता है। पहले यह स्टेशन मास्टर के पास ही रिफंड हो सकता था। अगर जनरल टिकट काफी पहले खरीद लिया गया है तो ट्रेन रवानगी के 24 घंटे पहले तक रद्द कराने पर कैंसलेशन चार्ज काटकर बाकी किराया रिफंड के रूप में मिलेगा।
नए नियमों के तहत, यात्रियों को 25 फीसदी कटौती के बाद रिफंड पाने के लिए ट्रेन रवानगी के समय से 48 घंटे पहले से लेकर कम-से-कम छह घंटे पहले तक कन्फर्म टिकट कैंसल कराना पड़ेगा। अभी 24 घंटे से लेकर चार घंटे पहले तक टिकट कैंसल कराने पर 25 फीसदी कटौती होती है। यदि टिकट ट्रेन रवाना होने के निर्धारित समय से 6 घंटे पहले से लेकर वास्तविक प्रस्थान समय के दो घंटे बाद तक कन्फर्म टिकट रद्द कराया जाता है तो 50 फीसदी कटौती की जाएगी।
