
शिमला। हिमाचल सरकार ने ई डिक्लेयरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। विभाग ने दवा, विद्युत उत्पाद, खाद्य तेलों, मार्बल, फर्नीचर और इमारती लड़की के कारोबारियों को शामिल किया है। इसके तहत इन उत्पादों के कारोबारियों को भविष्य में बिक्री के समय साधारण बिल के साथ आनलाइन डिक्लेयर करना होगा। चेकिंग के दौरान यदि कोई बिना ई डिक्लेयरेशन के सामान ले जाता पाया गया तो इसमें जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही तीस हजार से ज्यादा की बिक्री करने वाले किसी भी कारोबारी को आनलाइन बिक्री की सूचना देना अनिवार्य होगा। इससे पहले कारोबारी की ओर से काटे गए बिल की प्रति को ही प्रमाण माना जाता था, लेकिन अब आनलाइन सूचना की प्रति भी कारोबारी को सामान के साथ भेजना होगा। आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त आरएस नेगी ने बताया कि कर की चोरी को रोकने के लिए विभाग ने नई व्यवस्था की है। सरकार ने विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब इसे पहली अक्तूबर से लागू कर दिया जाएगा।
